खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चिन्हित 38 अपात्र परिवारों को नोटिस जारी 

खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चिन्हित 38 अपात्र परिवारों को नोटिस जारी 

खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चिन्हित 38 अपात्र परिवारों को नोटिस जारी 

पाली। जिले में प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आयकरदाता, एक लाख से अधिक आय, चौपहिया वाहन एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्मिक इत्यादि कारणों के आधार पर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 38 परिवार अपात्र पाये जाने पर ऐसे परिवारों को चिन्हिकरण कर नोटिस जारी किया गया है तथा इन परिवारों को दिनांक 28 फरवरी 2025 तक अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने के लिए आवेदन करने की भी हिदायत दी गई, जिनके द्वारा 28 फरवरी तक नाम नहीं हटवाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि जिले में गिव अप अभियान के तहत दिनांक 03 दिसम्बर 2024 से अब तक कुल 2850 परिवारों के 12113 सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपात्र लोगों को अब 28 फरवरी, 2025 तक अंतिम मौका दिया है। उक्त अंतिम तारीख के बाद अपात्र लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बाजार कीमत पर वसूली भी की जायेगी। उक्त संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए ‘‘गिव-अप अभियान’’ प्रारंभ किया गया है। उक्त अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी या अन्य आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति 28 फरवरी, 2025 तक खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा सकते है। जिसके लिए जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर निर्धारित आवेदन पत्र भी उपलब्ध करवा दिए गए है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में 28 फरवरी, 2025 तक अपना नहीं हटवाने वाले अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बाजार कीतम पर वसूली की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, ताकि वास्तविक गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके।